पटना: नगर निगम के वार्ड नंबर 37 की वार्ड पार्षद धर्मशीला देवी की कुरसी छिन गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र में गलत सूचना देने के आधार पर गुरुवार को उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है. वहां अब उपचुनाव कराया जायेगा. आयोग ने डीएम को उनके विरुद्ध नामांकनपत्र में तथ्यों को छुपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा है.
इस कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. ज्योति गुप्ता व पुरोहित गुप्ता बनाम धर्मशीला देवी के मामले की सुनवाई आयोग द्वारा की गयी. दलदली मोहल्ले की ज्योति गुप्ता व दलदली रोड निवासी पुरोहित लाल गुप्ता ने पार्षद के खिलाफ नामांकनपत्र में होल्डिंग टैक्स बकाया की सूचना छुपाने का मामला दायर किया गया.
डीएम की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि धर्मशीला देवी के पति अशोक यादव की पैतृक संपत्ति होल्डिंग संख्या 243 (नया), 186 (पुराना), 700 (नया), 357 (पुराना) व 250 (नया) व 191 (पुराना) पर होल्डिंग टैक्स बकाया था. इस प्रकार धर्मशीला देवी नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत अयोग्यता आर्जित कर ली गयी है. आयोग ने इस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए संबद्ध पक्षों को सुनवाई के लिए सूचना दी. कई बार सुनवाई करने के बाद आयोग ने बुधवार को अपना निर्णय दे दिया है.