नयी दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और एनएसए के पूर्व अनुबंधकर्ता एडवर्ड स्नोडेन को भारत में शरण देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे जिसकी वजह से इस देश में शरण लेने का उनका आग्रह खारिज कर दिया गया. विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने राज्यसभा को बताया कि भारत ने पिछले पांच साल में किसी भी विदेशी नागरिक को शरण नहीं दी है.
उन्होंने बताया कि स्नोडेन ने 30 जून 2013 को रुस स्थित भारतीय दूतावास को मानवीय आधार पर राजनीतिक शरण देने का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया था. लेकिन इस अनुरोध की प्रकृति और इस मुद्दे से जुड़ी कानूनी उलझनों सहित कई तको’ के आधार पर स्नोडेन का आग्रह खारिज कर दिया गया.अहमद ने थावरचंद गहलोत और एम पी अच्युतन के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि अमेरिका में स्नोडेन पर क्या आरोप लगाए गए थे इसलिए अगर उनकी मांग पर विचार किया जाता तो भारत में उससे जुड़ी कानूनी उलझनों पर निर्णय करना संभव नहीं था.