मधुबनीः राज्य सरकार ने मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत की संस्थागत भूमिका निर्धारण के लिये दिशा निर्देश जारी किया है. ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना में पारदर्शिता के लिये ग्राम पंचायतों के अधिकारों से लैस किया है. इसके तहत ग्राम पंचायत की कार्यकारणी के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकेगा.
इसमें योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, जन शिकायत का निवारण, स्वीकृति प्रदत कार्यरत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, मनरेगा अंतर्गत किये जाने वाले व्यय का प्रत्येक सप्ताह अनुमोदन तथा सामाजिक अंकेक्षण का प्रचार प्रसाद हेतु की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा शामिल है. विभाग ने जारी किये निर्देश पत्र में कहा है कि पंचायत समिति को मनरेगा में निगरानी एवं अनुश्रवण का अधिकार होगा.
इसके तहत न्यूनतम त्रैमासिक स्तर पर मनरेगा की समीक्षा पंचायत समिति द्वारा की जायेगी. वहीं पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा के अंतर्गत प्रखंड क्षेत्र में योजनाओं की निगरानी करेंगे तथा उसके फलाफल से पंचायत समिति को अवगत करायेंगे.