पटना: उत्तराखंड त्रासदी के मृतकों या लापता लोगों के परिजनों को उत्तराखंड सरकार पांच लाख रुपये देगी. राशि लेने के लिए अपने जिले के डीएम के यहां शपथपत्र के साथ आवेदन करना होगा. बिहार सरकार पहले ही दो लाख रुपये देने की घोषणा कर चुकी है. इस त्रसदी में बिहार के 58 लोगों के लापता होने की आधिकारिक सूचना आपदा प्रबंधन विभाग को मिली है.
उत्तराखंड सरकार ने पांच लाख रुपये देने से पहले उन शर्तो की नियमावली बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी है, जिसके तहत परिजनों को यह राशि दी जायेगी. लापता लोगों के परिजनों को किसी तरह की सहायता राशि देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने उत्तराखंड त्रसदी को देखते हुए नियमावली में संशोधन किया है.
पांच लाख रुपये में से डेढ़ लाख रुपये केंद्र के एसडीआरएफ मद, डेढ़ लाख रुपये उत्तराखंड सरकार व शेष दो लाख रुपये प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से दिये जायेंगे. वहीं, बिहार सरकार की ओर से घोषित दो लाख रुपये आपदा प्रबंधन विभाग व मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से दिये जायेंगे.