धनबाद : बलियापुर में चलंत जविप्र दुकान से खाद्य सामग्री लेने के सवाल पर हंगामा व पुलिस गोलीबारी मामले की सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई.
अदालत ने सिंदरी के पूर्व मासस विधायक आनंद महतो समेत जयदेव महतो, जगदीश प्रसाद महतो, धनंजय प्रमाणिक, सुखलाल मांझी, श्रीराम महतो व सुरेश महतो के खिलाफ भादवि की धारा 379, 307, 147, 149, 323, 341 के तहत आरोप तय किया. 11 जून 91 को बलियापुर थाना में चलंत जविप्र दुकान में खाद्य पदार्थ वितरण के लिए आया था. आरोप है कि पुलिस वाले कम पैसे देकर जबरन खाद्य सामग्री ले रहे थे.
इसका ग्रामीणों ने विरोध किया. हंगामा के बाद पुलिस ने गोली चला दी. घटना में विभूति महतो की मौत हो गयी. यह मामला बलियापुर थाना कांड संख्या 99/91 से संबंधित है.