पटना: पटना हाइकोर्ट ने तीन प्रभारी कुलपतियों के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने इसके लिए सरकार को चार सदस्यीय कमेटी गठित कर पांच अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.
कोर्ट ने कहा कि कमेटी में प्रधान सचिव स्तर के एक अधिकारी, एडीजी रैंक के निगरानी के एक अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय से एकाउंट्स अफसर रैंक के तथा कुलाधिपति के यहां से सचिव स्तर के अधिकारी मिल कर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विवि मुजफ्फरपुर, वीर कुंवर सिंह विवि आरा व कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि दरभंगा के प्रभारी कुलपतियों के कामकाज की जांच करेंगे. कमेटी यह भी जांच करेगी कि प्रभारी कुलपतियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तो कोई काम नहीं किया है.
जांच में गड़बड़ी मिली, तो उनके खिलाफ निगरानी व आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि वीर कुंवर सिंह विवि, आरा के कुलपति बुधवार को रिटायर हो गये. उनकी जगह विवि के एक रजिस्ट्रार कोर्ट में मौजूद हैं. कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या कुलपति ने जो भी निर्णय लिये उनमें आपकी सहमति थी. इस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि मेरे स्तर के विवि में और भी अधिकारी हैं. मेरी राय से कोई फैसला नहीं लिया गया. इस बीच कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि जिन पदों पर प्रभारी कुलपति ने पदस्थापन किया था, उसे रद्द कर दिया गया है.