चाईबासा : जान मारने की नियत से बसली मार कर जख्मी करने के आरोपी किरीबुरू मुर्गापाड़ा निवासी लक्ष्मण को प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की अदालत ने तीन साल के कैद की सजा सुनायी है.
सुनवाई में कारा में बिताये गये तीन साल की अवधि को सजा में समायोजित करने के कारण आरोपी को रिहा कर दिया गया. 12.10.2009 को किरीबुरू थाने में मुर्गापाड़ा निवासी दुलते मुंडारी ने घटना की शिकायत दर्ज करायी थी.