रांची: राज्य की लचर विद्युत व्यवस्था से संबंधित मामले में हाइकोर्ट ने जेएसइबी से जवाब मांगा है. बोर्ड को राजधानी में जीरो कट बिजली व्यवस्था बहाल करने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यशन लॉस के संबंध में विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है.
इसके लिए बोर्ड को 20 अगस्त तक का समय दिया गया है. एमएस मित्तल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सरप्लस बिजली मिलने के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है.
राजधानी में 17 से 18 घंटे ही बिजली रहती है. अन्य जिलों की स्थिति सही नहीं है. इस पर बोर्ड की ओर से कहा गया कि ट्रांसमिशन सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है.