धनबाद: फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी क्लासिक कोल कंपनी के स्टॉफ अनिल कुमार चित्रंशु ने झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने आरोपी द्वारा 3 लाख 96 हजार 500 रुपये नजारत में जमा करने के बाद उसे जमानत दे दी. आरोपी ने 23 लाख 77हजार 727 रुपये के 12 इनवायस पर अपना फर्जी हस्ताक्षर कर कंपनी को लाभ पहुंचाया था.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा ने बहस की . आरोपी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में एवीए नंबर 4357/12 दायर की गयी थी. मामला आरसी केस नंबर-10/10 आर से संबंधित है.
जानलेवा हमले में छह ने किये सरेंडर, गये जेल
नजायज मजमा बनाकर जान मारने की नियत से रॉड से सर पर हमला करने के एक मामले में गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी आनंद प्रकाश की अदालत में आरोपी भौंरा 36 नंबर निवासी संजय कुमार, तुलसी मांझी व कमल मांझी, मनोज मांझी, गोपाल मांझी व सरकार मांझी ने सरेंडर किया. अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. आरोपियों ने 12 जुलाई को सूचक बादल कुमार बादल के घर पर जाकर उसके बड़े भाई अमरेश कुमार पर जानलेवा हमला किया था. यह मामला जोड़ापोखर (भौंरा) थाना कांड संख्या 160/13 से संबंधित है. घटना के बाद बादल के फर्द बयान के आधार पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. केस के अनुसंधानकर्ता एएसआइ गंगा सागर सिंह को बनाया गया है.