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बेलतू नरसंहार में दो को फांसी की सजा

दो अन्य को उम्र कैद, चारों पर एक–एक लाख जुर्माना हजारीबाग : हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के तृतीय जिला सत्र न्यायाधीश राजकुमार तुली की अदालत ने केरेडारी में हुए बेलतू नरसंहार के दो आरोपी कै लाश साव व वीरेंद्र राम को बुधवार को फांसी की सजा सुनायी है. वहीं, दो आरोपी चेतलाल प्रजापति व जगन्नाथ साव […]

दो अन्य को उम्र कैद, चारों पर एकएक लाख जुर्माना

हजारीबाग : हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के तृतीय जिला सत्र न्यायाधीश राजकुमार तुली की अदालत ने केरेडारी में हुए बेलतू नरसंहार के दो आरोपी कै लाश साव वीरेंद्र राम को बुधवार को फांसी की सजा सुनायी है. वहीं, दो आरोपी चेतलाल प्रजापति जगन्नाथ साव को उम्र कैद की सजा सुनायी.

अदालत ने चारों पर एकएक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा होगी, जिसे बेलतू नरसंहार में मारे गये लोगों के परिजनों को बतौर मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया.

इस मामले में कुल 42 लोगों ने गवाही दी. सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की अभियोजन पक्ष का साथ दिया. बुधवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभियुक्तों को कोर्ट लाया गया. निर्णय सुनने के लिये कोर्ट में मृतक के परिजन सहित गांव के कई लोग मौजूद थे.

23 को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है : बुधवार को बेलतू नरसंहार मामले में अदालत का दूसरा फैसला आया. इससे पूर्व 2003 में दिये गये फैसले में कांड के तीन आरोपी हनी मियां, सुरेश साव हरिवंश साव को मौत की सजा, जबकि 23 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी.

14 अप्रैल 2001 की थी घटना

केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू गांव में एमसीसी ने 14 अप्रैल 2001 को हमला किया था. माओवादियों ने 14 लोगों के घरों को खुलवाया. 14 लोगों को घर से उठाया. उनके हाथ पैर बांधे. फिर घोड़तरी मैदान ले गये, जहां उनकी गला काट कर हत्या कर दी. माओवादियों ने मृतकों के खून से टीका लगाया.

वहीं, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया. आगजनी में एक बच्ची बेबी अंजुम की मौत हो गयी थी. बालेश्वर साव के बयान पर घटना की प्राथमिकी केरेडारी कांड संख्या 21/2001 में दर्ज हुई थी. इसमें 46 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

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