बोकारो: चास, तारानगर के संयोग कुमार को सत्य प्रकाश सिन्हा अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, त्वरित न्यायालय बोकारो ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को भगाने के आरोप में दोषी करार दिया है.
केस के लोक अभियोजक राकेश कुामर राय ने बताया कि संयोग कुमार साईं मार्केट में टय़ूशन पढ़ने जाने वाली 15 साल की नेहा (बदला हुआ नाम) को बहला फुसला कर 10 जुलाई 2010 को भगा कर पटना ले गये थे. उस दिन भी नेहा टय़ूशन पढ़ने गयी थी.
अक्सर नेहा संयोग कुमार की ही ऑटो से पढ़ने जाती थी. करीब एक माह बाद 10 अगस्त 2010 को संयोग वापस बोकारो लड़की के साथ आया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट आठ जुलाई को दोषी को सजा सुनायेगी.