नयी दिल्ली : आयकर विभाग पैन कार्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है. वित्त मंत्रलय के एक सूत्र ने बताया कि राशन कार्ड या किराये की रसीद को अब शायद पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा.
अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर धोखाधड़ी के मामलों में लोगों ने जाली राशन कार्ड या किराये की रसीद के जरिये पैन कार्ड हासिल किया है. सूत्रों ने कहा कि पैन सत्यापन की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जायेगी. यह सिर्फ नये आवेदकों पर लागू होगी.