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मृतक के नाम पर एपीएलधारी को इंदिरा आवास

केनगर : कृत्यानंद नगर प्रखंड अंतर्गत बनभाग चूनापुर पंचायत के एक एपीएल धारी द्वारा मृत व्यक्ति के बीपीएल संख्या का गलत प्रयोग कर इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया है. जानकारी के अनुसार एपीएल धारी ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा परोरा से वित्तीय वर्ष 2013-14 के तहत इंदिरा आवास […]

केनगर : कृत्यानंद नगर प्रखंड अंतर्गत बनभाग चूनापुर पंचायत के एक एपीएल धारी द्वारा मृत व्यक्ति के बीपीएल संख्या का गलत प्रयोग कर इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया है.

जानकारी के अनुसार एपीएल धारी ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा परोरा से वित्तीय वर्ष 2013-14 के तहत इंदिरा आवास योजना की प्रथम किस्त की 50 हजार राशि का उठाव भी कर लिया है. जानकारी के अनुसार एपीएल धारी का नाम इसलाम पिता स्व वाजिद बताया जाता है और वह बनभाग पश्चिम का निवासी है. इसलाम का एपीएल क्रमांक 1872 पर नाम दर्ज बताया जाता है.

जानकारी के अनुसार एपीएल धारी इसलाम ने पंचायत के ग्राम बक्साघाट निवासी स्व रूस्तम पिता स्व गनोरी के बीपीएल संख्या 251 का गलत ढंग से उपयोग कर इंदिरा आवास का लाभ प्राप्त किया है. बताया जाता है कि बीपीएल धारी रूस्तम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इंदिरा आवास योजना का लाभ लिया था. उसकी भी मृत्यु हो
चुकी है.

जानकारी के अनुसार इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की चयन सूची बनाने का दायित्व पंचायत सचिव की होती है और उन्हीं के अनुशंसा पर भुगतान किये जाने का भी प्रावधान है. इस अनियमितता को लेकर बनभाग निवासी मो आलम ने पूर्णिया सांसद कार्यालय, डीडीसी, एसडीओ एवं केनगर बीडीओ को सोमवार को आवेदन दाखिल कर जांच की मांग की है.

* ऐसे की जालसाजी
बताया जा रहा है कि बीपीएल धारी रूस्तम और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद स्थानीय दलाल ने पंचायत सचिव को झांसा देकर इसका लाभ इसलाम को दिलवा दिया. कहा जा रहा है कि इंदिरा आवास के वितरण में पारदर्शिता के अभाव में यह सब हुआ है. क्षेत्र में इस मामले में राशि के घालमेल की भी चर्चा जोरों पर है.

* पंचायत सचिव को 24 घंटे के अंदर एपीएल धारी इसलाम से इंदिरा आवास योजना के प्रथम किस्त 50 हजार रुपये वसूल करने का निर्देश दिया गया है.
चंद्र किशोर सिंह, बीडीओ, केनगर

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