पाकुड़ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रेम प्रकाश पांडेय की अदालत ने स्पेशल केस संख्या 5/7 में बचाव एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गयी दलीले सुनने के बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम की जमानत याचिका खारिज कर दी.
जमानत याचिका खारिज होने के बाद जिप उपाध्यक्ष श्री इस्लाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जमानत याचिका में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्विजेंद्र साहा व अभियोजन पक्ष की ओर से पंकजपति त्रिवेदी ने पैरवी की. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता श्री त्रिवेदी ने बताया कि 14 अगस्त 2006 को लिट्टीपाड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में गुपीन हेम्ब्रम के साथ अजीजुल इस्लाम द्वारा मारपीट की गयी थी और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था.
बताया गया कि श्री हेम्ब्रम ने अपने साथ हुए मारपीट को लेकर एससीएसटी थाने में लिखित शिकायत की थी परंतु वहां मामला दर्ज नहीं हुआ था और अंतत: न्यायालय में परिवाद दायर किया गया. अपने खिलाफ दायर परिवाद के बाद श्री इस्लाम द्वारा अग्रिम जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी जहां अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी गयी थी.
सोमवार को जिप उपाध्यक्ष श्री इस्लाम ने जमानत याचिका के लिए न्यायालय में समर्पण किया जहां सुनवाई के दौरान बचाव एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गयी दलिले सुनने के बाद एडीजे प्रथम श्री पांडेय की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.