बेतियाः सिकटा के पूर्व विधायक खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज आलम सहित उनके प्रतिनिधि के विरूद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव शंकर ने न्यायालय में उपस्थित होने के लिये वारंट निर्गत
किया है.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मैनाटांड़ ने मैनाटांड़ थाना कांड संख्या 50/2010 दर्ज कराया था. जिसमें आरोप था कि विधान सभा चुनाव के दौरान 3.15 बजे श्री आलम अपने दर्जनों अज्ञात समर्थकों के साथ 25 दोपहिया एवं 10 चारपहिया वाहन के साथ बिना अनुमति के एसबीआइ मैनाटांड़ से होते हुए मैनाटांड़ स्थित अपने अर्धनिर्मित मकान पर गये. जिसकी वीडियोग्राफी भी करायी गयी थी.
साथ ही उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया. इस मामले में श्री आलम पुलिस जमानत पर थे. न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद उनकी उपस्थिति के लिये पूर्व में शमन एवं जमानती वारंट निर्गत किया गया था. लेकिन, उपस्थित नहीं हुए. इसी मामले में न्यायालय ने उन पर तथा उनके प्रतिनिधि सैमुल होदा पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है.