जमशेदपुरः उच्च विद्यालयों में 10वीं कक्षा में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं का एक से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण नहीं हो सकेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सह संयुक्त सचिव द्वारा राज्य के सभी जिले के उपायुक्त, आरडीडीइ एवं डीइओ को संबंधित निर्देश का पत्र निर्गत किया गया है. 10वीं कक्षा में स्थानांतरण की वजह से मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि निर्धारण में कठिनाई होती है. झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से निदेशालय के इस समस्या से अवगत कराया गया था. उसके बाद यह निर्देश जारी किया गया है.
नौवीं में स्थानांतरण प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक
नौवीं कक्षा में नामांकन और स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है. प्रत्येक सत्र में नौवीं कक्षा में नामांकन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी. वहीं उक्त तिथि तक ही किसी छात्र या छात्रा को स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है. उसके बाद किसी विद्यार्थी के पिता या अभिभावक की मृत्यु या स्थानांतरण की स्थिति में नामांकन या स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. इससे पूर्व विद्यालय को जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति पर भी यह कार्रवाई 30 जून के पूर्व ही की जा सकेगी. उसके बाद इसकी अनुमति नहीं होगी.