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दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

* दोहरे हत्याकांड के अभियुक्तों को सुनायी गयी सजाजहानाबाद(कोर्ट ) : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित घोसी थाना क्षेत्र के सइस्ताबाद निवासी प्रमोद तिवारी एवं विनोद तिवारी दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बताते चलें कि दोनों ने सइस्ताबाद […]

* दोहरे हत्याकांड के अभियुक्तों को सुनायी गयी सजा
जहानाबाद(कोर्ट ) : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित घोसी थाना क्षेत्र के सइस्ताबाद निवासी प्रमोद तिवारी एवं विनोद तिवारी दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बताते चलें कि दोनों ने सइस्ताबाद निवासी हेमंत तिवारी एवं सीताराम पंडित की गोली मार कर हत्या कर दी थी.

इस मामले में मृतक हेमंत तिवारी की पत्नी पूनम देवी ने स्थानीय थाने में कांड स0 253/08 अंकित करा उल्लेख किया था कि 31 अक्तूबर, 2008 की सुबह वह सोयी हुई थी, तभी सीताराम पंडित ने हेमंत तिवारी को बुलाया और कहा कि ट्रांसफॉर्मर जल रहा है. घर से निकल कर हेमंत तिवारी एवं सीताराम पंडित जैसे ही पूरब दिशा की ओर गये, तो दोनो अभियुक्तों ने हेमंत तिवारी को गोली मार दी.

जब सीताराम पंडित एवं खलासी साव नामक ग्रामीण हल्ला करने लगे, तो अभियुक्तों ने दोनों को गोली मार दी. हेमंत तिवारी की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी और सीताराम पंडित की मौत इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही हो गयी. इस मामले में अभियोजन की ओर से 12 गवाहों की गवाही करायी गयी. मृतक हेमंत तिवारी, प्रमोद तिवारी एवं विनोद तिवारी का चचेरा भाई था. पूर्व में नाली निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों भाइयों ने देख लेने की धमकी दी थी.

* हत्या के मामले में तीजू यादव समेत चार दोषी करार
जहानाबाद(कोर्ट) : स्थानीय गांधी मैदान में वर्ष 2010 में लगे मीनाबाजार में हुई एक युवक की हत्या के मामले में सुनवाई के उपरांत एडीजे-2 राघवेंद्र कुमार के न्यायालय ने आरोपित मीना बाजार के संचालक सत्यनारायण प्रसाद तथा तीजू यादव, मुन्ना यादव तथा राजकुमार यादव को दोषी करार दिया है.

न्यायालय ने सजा की बिंदू पर सुनवाई हेतु 17 जून की तिथि निर्धारित की है. इस घटना की बाबत नगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी गांधी मैदान निवासी विकास कुमार ने मेला प्रबंधक राजेश समेत 10-12 लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में मृतक के भाई ने उल्लेख किया था कि 20 अप्रैल, 2010 का वह अपने बड़े भाई विवेक कुमार के साथ मीना बाजार घूमने गया था.

अचानक मीना बाजार मे हंगामा हो जाने के कारण दोनों भाई घर जाने हेतु मेले से निकलने ही वाले थे कि मेला प्रबंधक के इशारे पर उनके आदमियों ने उसके भाई को लाठी-डंडे एवं रॉड से पीट-पीट कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था. विवेक को जख्मी हालत में इलाज हेतु राजेश्वर अस्पताल, पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. न्यायालय ने अन्य दो अभियुक्तों राहुल कुमार एवं पंकज कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

वहीं दोषी करार दिये जाने पर आरोपित तीजू यादव एवं राजकुमार यादव ने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये जाने के उपरांत पुलिस ने सबों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया है.

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