रांची: राज्य के मध्य विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप शिक्षकों के पद सृजित होंगे. शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है. अधिनियम के अनुसार, मध्य विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक एवं भाषा शिक्षक के पद अनिवार्य हैं.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में सफल विद्यार्थियों की नियुक्ति गणित व विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक व भाषा शिक्षक के रूप में की जायेगी. मध्य विद्यालय में 50 फीसदी पदों पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की सीधी नियुक्ति होगी. मालूम हो कि मध्य विद्यालयों में वर्तमान में आरटीइ के अनुरूप पद सृजित नहीं हैं.
पद चिह्न्ति करने का निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों (डीएसइ) को मध्य विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप पद चिह्न्ति करने को कहा है. डीएसइ की बैठक आठ मई को होगी. राज्य में कुल 14874 मवि हैं. इनमें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के काफी कम पद हैं. राज्य में लगभग एक हजार स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद हैं. इन पदों पर अब तक सीधी नियुक्ति नहीं होती थी. शिक्षकों की प्रोन्नति द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद भरे जाते थे.