नयी दिल्ली : महिलाओं के साथ लगातार बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सरकार ने जिस कड़े कानून का निर्माण किया है, वह कारगर साबित हो रहा है.
इस कानून के अनुसार अश्लील इशारा करना भी अपराध है और इसी कानून के शिकंजे में फंसकर दो लड़के फिलहाल जेल में हैं. घटना 27 मई को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सब्जी मंडी इलाके के आर्यपुरा में हुई. 17 साल की लड़की यहां अपनी आंटी की बेटी की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आई थी. रात करीब 9 बजे पार्टी खत्म होने पर लड़की मां के साथ घर जा रही थी. तभी पास में रहने वाले 22-24 साल के दो सगे भाई अश्लील हरकतें करने लगे.
लड़की का आरोप है कि तरुण नाम के युवक ने फ्लाइंग किस फेंकी और अश्वनी ने आंख मारी. लड़की की मां ने विरोध किया तो कहासुनी हो गई. खबर मिलने पर पहुंची पुलिस उन्हें थाने ले आई. लड़की की शिकायत पर आईपीसी की धारा 509 (महिला की इज्जत का अनादर करना) और स्पेशल एक्ट की धारा 12 के तहत केस दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया.
कोर्ट ने उन्हें 6 जून तक जुडिशल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया. उनके वकील ने दोनों की उम्र और भविष्य का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई. गुरुवार को अदालत ने उन्हें चेतावनी देते हुए जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया. लीगल एक्सपर्ट के अनुसार इस अपराध की सजा 3 साल तक कैद और जुर्माना (आईपीसी की धारा 509 के तहत) हो सकता है. और, 3 साल की सजा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट में हो सकती है.