नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता अरुण जेटली के फोन टैपिंग मामले में चार आरोपियों को आज जमानत दे दी.मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अरविन्द डबास तथा तीन निजी जासूसों. अनुराग सिंह, नीरज नायर एवं नीतीश सिंह को एक.एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर छोड़ने का आदेश दिया.
अदालत ने इन चारों को इस आधार पर जमानत प्रदान की कि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किये जा चुके हैं तथा उनसे और पूछताछ की अब जरुरत नहीं है. अदालत ने कहा, ‘‘उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों एवं करीब 100 दिन की हिरासत अवधि के मद्देनजर आरोपपत्र दायर किये जाने के बाद इस स्थिति में आरोपियों की आगे की जांच के लिए जरुरत नहीं है.
आरोपियों को अब हिरासत में रखकर कोई भी उपयोगी मकसद पूरा नहीं हो पायेगा.’’ दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि कथित मुख्य षड्यंत्रकर्ता अनुराग जेटली एवं अन्य के काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) हासिल कर रहा था. उसे उम्मीद थी कि इसकी मदद से वह उस आपराधिक कार्यवाही से मुक्त हो सकेगा जो 2005 के अमर सिंह फोन टैपिंग मामले में उसके खिलाफ चल रही है.
इसमें कहा गया कि अनुराग को अन्य के साथ 30 दिसंबर 2005 को अमर सिंह मामले में गिरफ्तार किया गया था.