रांची: हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बनाने से संबंधित उत्पन्न विवाद को लेकर दायर अपील याचिका (118/2013) को हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया. चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया व जस्टिस जया राय की खंडपीठ ने सभी साक्ष्यों को देखते हुए एचएसआरपी के लिए किये गये एकरारनामा को रद्द करने की कार्रवाई को गलत ठहराया है.
खंडपीठ ने कहा कि जब एकरारनामा गलत तरीके से रद्द किया गया है, तो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाये तथा एचएसआरपी बनाने का काम शीघ्र शुरू करवाया जाये. प्रार्थी मेसर्स एग्रोस इंपेक्स प्रालि कंपनी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी.
एकल पीठ ने उसकी हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी थी. एग्रोस इंपेक्स का कहना है कि हिमाचल प्रदेश व महाराष्ट्र हाइकोर्ट ने रोजमार्टा टेक्नोलॉजी के काम पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें प्रतिवादी पक्षों से जवाब मांगा गया है.