मालदा: विवाहिता की हत्या मामले में दो पड़ोसी सहित एक ही परिवार के सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. इस घटना में महिला के पति के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया.
घटना के समय उसका पति दुलाल मंडल घर पर मौजूद नहीं था. वर्ष 2003 में तीन जनवरी को पुरातन मालदा थाना के साहापुर इलाके में यह घटना घटी थी. पंचमी मंडल (20) के शरीर पर किरोसिन डाल कर उसे जला कर मारने की कोशिश उसके ससुरालवालों ने की थी. एक महीना 10 दिन अस्पताल में इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया था. मौत के पहले पंचमी ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके दो भसुर विजय मंडल, मंटू मंडल, उसकी दो जेठानी पुतुल मंडल, माया मंडल, भतीजा विष्णु मंडल व दो पड़ोसी शंकर मंडल व जगदीश मंडल ने उससे शरीर किरोसिन डाल कर उसे जला कर मारने की कोशिश की.
बाद में पुलिस ने मामले की जांच के बाद सातों को गिरफ्तार किया. लंबे समय तक यह मामला मालदा अदालत में चला. गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. मालदा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के पांचवे अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मिश्र ने आज सातों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में सरकारी वकील प्रशांत कुंडू व अभियुक्त पक्ष के वकील तड़ित ओझा थे.