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ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी पर लगी 10 जून तक रोक

धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में आरोपित जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को प्रभारी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी […]

धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में आरोपित जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को प्रभारी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई.

अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी पर 10 जून तक रोक लगा दी. वहीं अभियोजन के एपीपी विनोद कुमार को 10 जून को केस डायरी अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष की अदालत पूर्व में ही आरोपी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व इश्तेहार जारी कर चुकी है.

क्या है मामला : गत 12 मई को कतरास व बरोरा पुलिस ने रंगदारी मामले में वारंटी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार किया. सूचना मिलते ही विधायक अपने समर्थकों के साथ आये और पुलिस पदाधिकारी आरएन चौधरी के साथ धक्का मुक्की कर वारंटी को छुड़ा कर ले गये. घटना के बाद श्री चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या-120/13 दर्ज कराया. इस केस में अनुसंधान पदाधिकारी मनोज गुप्ता को बनाया गया है. विधायक की ओर से 18 मई 13 को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गयी थी.

सरोज हत्याकांड में वाहन मुक्त
दवा व्यवसायी सरोज सिंह हत्याकांड में प्रयुक्त स्कॉर्पियो डब्ल्यूबी 56 सी-2595 को रिलीज किये जाने के आवेदन पर बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. आवेदन आरोपी संजय सिंह के पिता श्याम बिहारी सिंह ने अदालत में 2 मई 13 को दाखिल किया था. अदालत ने सुनवाई के बाद वाहन को रिलीज करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जावेद ने पैरवी की.

पुलिस वाले हुए होस्टाइल
टुंडी थाना क्षेत्र के पोखरिया पिकेट पर नक्सलियों द्वारा की गयी फायरिंग के मामले की सुनवाई बुधवार को एएसजे द्वितीय दिवाकर पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी सिपाही इरफान खान, धन्ना उरांव, कुंदन कुमार, उपेंद्र पासवान व पलासी दास ने अपने बयान दर्ज कराये. साक्षियों ने घटना की पुष्टि नहीं की ,वहीं आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया.

अभियोजन की ओर से एपीपी मनोज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से दिलीप कुमार पाठक ने पैरवी की. इस केस के आरोपी जेल में बंद शिवा तुरी, गोविंद मांझी व अमोज मोदक को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में उपस्थापन कराया. 3 सितंबर 09 को पोखरिया पिकेट के समीप दो जोरदार धमाका हुआ, बाद में नक्सलियों ने घेर कर ढाई घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग की. यह मामला टुंडी थाना कांड संख्या 66/09 व एसटी केस नंबर 405/10 से संबंधित है.

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