गया: शिविर में आये मामलों के साथ दाखिल खारिज के सभी मामलों को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करें. बुधवार की शाम समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व संबंधी बैठक में जिला पदाधिकारी बाला मुरुगन डी ने उक्त निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि एक जून से हर शनिवार को ग्राम विकास सह राजस्व शिविर लगाना है.
इससे न सिर्फ गांवों का सतही विकास, बल्कि राजस्व वसूली में भी काफी वृद्धि होगी. डीएम ने कहा कि शिविर का आयोजन 15 दिनों के बाद पुन: उसी पंचायत में होगा. उन्होंने नीलाम पत्र वाद की अंचलवार समीक्षा की और लंबित मामलों के शीघ्र निबटारे का निर्देश दिया.
बैठक में न्यायालय में विचाराधीन मामले, एसी, डीसी बिल, संपर्क पथ, दाखिल खारिज, लगान वसूली, भू-अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन सहित राजस्व संबंधी अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा हुई. कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये. बैठक में अपर समाहर्ता रामविलास पासवान, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीसीएलआर, राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक व अन्य उपस्थित थे.