गढ़वा : सीजेएम की अदालत ने एनएच 75 के संवेदक पाटिल कंस्ट्रक्शन के जब्त क्र शर को मुक्त करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है. साथ ही इस मामले में वन प्रमंडल पदाधिकारी उतरी द्वारा दिये गये कारणपृच्छा का जवाब एवं कोर्ट के आदेश से वन विभाग के प्रधान सचिव को अवगत कराने का आदेश पारित किया है.
समाचार के अनुसार सीएफ 97/13 में अदालत द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी से इस मामले में किये गये कारणपृच्छा के जवाब में वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अदालत को यह सूचित किया था कि यदि पाटिल कंस्ट्रक्शन के जब्त क्रशर को मुक्त कर दिया जाता है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है.
कारणपृच्छा के जवाब में कहा गया है कि रमना प्रखंड के टंडवा पीएफ से अवैध रूप से पाटिल कंस्ट्रक्शन द्वारा तोड़े गये पत्थर को जब्त करते हुए उसके क्रशर को भी जब्त कर मामला दर्ज किया गया था.
लेकिन मामला दर्ज होने के सात दिन के बाद भी संबंधित वनपाल द्वारा न तो अंतिम जांच प्रतिवेदन सौंपा गया और न ही वाद चलाने की अनुशंसा की गयी. ऐसी स्थिति में यदि जब्त की गयी सामग्री को मुक्त कर दिया जाता है, तो विभाग को आपत्ति नहीं होगी. लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए क्र शर को मुक्त करने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया.