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पप्पू यादव की रिहाई के खिलाफ अपील करे सीबीआई : माकपा

नयी दिल्ली : माकपा ने आज मांग की कि पार्टी नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में राजद के पूर्व सांसद पप्पू यादव को रिहा किए जाने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई शीघ्र अपील करे. माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार की बिहार के पूर्णिया जिले में 14 जून 1998 […]

नयी दिल्ली : माकपा ने आज मांग की कि पार्टी नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में राजद के पूर्व सांसद पप्पू यादव को रिहा किए जाने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई शीघ्र अपील करे.

माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार की बिहार के पूर्णिया जिले में 14 जून 1998 को अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. पार्टी पोलित ब्यूरो ने यादव और अन्य को रिहा किए जाने को न्याय का उपहास बताया और कहा कि निचली अदालत को उनके अपराध का अकाट्य सबूत मिला था और वह उम्र कैद की सजा रहे थे. उच्चतम न्यायालय ने कई मौकों पर उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

पार्टी ने कहा, आरोपी को संशय का लाभ देने के नाम पर उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया और उनकी रिहाई का आदेश दिया. माकपा ने मांग की कि सीबीआई को यह मामला गंभीरता से लेना चाहिए और इस फैसले के खिलाफ जल्दी उच्चतम न्यायालय में अपील करनी चाहिए. पार्टी ने कहा कि इस मामले में न्याय से इनकार नहीं किया जाना चाहिए.

पटना उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद पार्टी पोलितब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा था कि यह खेदजनक फैसला है और सीबीआई को इसके खिलाफ शीघ्र उच्चतम न्यायालय में अपील करनी चाहिए.

न्यायमूर्ति वी एन सिंह और न्यायमूर्ति के के लाल की पीठ ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और दो अन्य आरोपियों राजन तिवारी तथा अनिल कुमार यादव को सरकार की हत्या से जुड़े सभी आरोपों से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.

इसके साथ ही अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर यादव किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए.

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