सारठ: 38 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सारठ – बस्ती पालाजोरी सड़क निर्माण पर मधुपुर एसडीओ डीके सिंह ने धारा 144 लागू कर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. यह रोक चितरा थाना क्षेत्र के कूरा गांव के संतोष कुमार सिंह के शिकायत वाद पर लगाया गया है.
शिकायत में कहा गया हैं कि मौजा घोरदौड संख्या 511 जमांवदी नं 48 दाग नं 317 रकवा 12 डिसमील जमीन रैयत मधुसूदन महतो के नाम से खतियान मे दर्ज है. जिसमें सारठ – बस्ती पालाजोरी सड़क में अतिक्रमण हैं, शिकायतकर्ता ने एसडीओ से अपने निजी जमाबंदी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया है. शिकायत पर एसडीओ ने 28 फरवरी को सारठ सीओ से जांच प्रतिवेदन मांगा था.
सीओ द्वारा कर्मचारी, सीआइ व अंचल अमीन से उक्त जमीन की मापी करायी गयी, इसमें आवेदक की शिकायत सही पाये जाने पर एसडीओ को जांच रिपोर्ट भेजी गयी थी. रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ ने निर्माण कार्य पर धारा 144 लगा दिया व सड़क निर्माण कंपनी एसकेएस कंन्सट्रक्शन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 17 मई 2013 तक अनुमंडल न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. फिलहाल धारा 144 के कारण तीन चार दिनों से निर्माण कार्य संवदेक द्वारा बंद कर दिया गया हैं.