22.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आदेश के विपरीत कैसे ऊंची हो गयी सड़क : हाइकोर्ट

पटना: पटना हाइकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के विपरीत चिरैयाटांड पुल से खासमहल होते हुए बाइपास को जानेवाली सड़क को कैसे ऊंचा कर दिया गया. इसकी जांच नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव करें. इस मामले में पदाधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित कर कार्रवाई की जानी चाहिए. हाइकोर्ट […]

पटना: पटना हाइकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के विपरीत चिरैयाटांड पुल से खासमहल होते हुए बाइपास को जानेवाली सड़क को कैसे ऊंचा कर दिया गया. इसकी जांच नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव करें.

इस मामले में पदाधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित कर कार्रवाई की जानी चाहिए. हाइकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि किसी भी सड़क को ऊंचा करने खास कर पीसीसी सड़क के मामले में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी ऊंचाई पहले से अधिक नहीं होगी.

न्यायाधीश नवीन सिन्हा व शिवाजी पांडेय के खंडपीठ ने गुरुवार को प्रशांत कुमार की लोकहित याचिका के बाद यह आदेश दिया. लोकहित याचिका में कहा गया था कि सड़क ऊंचा होने से पानी घरों के अंदर घुसेगा और जलजमाव की स्थिति पैदा हो गयी है. कोर्ट में पटना के जिलाधिकारी व पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें