पटना: पटना हाइकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के विपरीत चिरैयाटांड पुल से खासमहल होते हुए बाइपास को जानेवाली सड़क को कैसे ऊंचा कर दिया गया. इसकी जांच नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव करें.
इस मामले में पदाधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित कर कार्रवाई की जानी चाहिए. हाइकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि किसी भी सड़क को ऊंचा करने खास कर पीसीसी सड़क के मामले में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी ऊंचाई पहले से अधिक नहीं होगी.
न्यायाधीश नवीन सिन्हा व शिवाजी पांडेय के खंडपीठ ने गुरुवार को प्रशांत कुमार की लोकहित याचिका के बाद यह आदेश दिया. लोकहित याचिका में कहा गया था कि सड़क ऊंचा होने से पानी घरों के अंदर घुसेगा और जलजमाव की स्थिति पैदा हो गयी है. कोर्ट में पटना के जिलाधिकारी व पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे.