मामला:रास चुनावों में खरीदफरोख्त का
रांची : झारखंड में मार्च, 2012 में दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनावों में विधायकों की खरीदफरोख्त के मुख्य आरोपी व्यवसायी आर के अग्रवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूछताछ के लिए दो दिन की रिमांड पर लिया है. इससे पूर्व सीबीआई ने उसे कल गिरफ्तार कर विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया था जिसने उसे चौदह दिन के लिए जेल भेज दिया था.
सीबीआई के इस मामले के जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक ए के झा ने अदालत से अग्रवाल को पांच दिन की रिमांड पर देने का आग्रह किया जिससे उससे वर्ष 2012 में तीस मार्च को हुए रास चुनावों के दौरान विधायकों की खरीदफरोख्त के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा सके. लेकिन विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश आर के चौधरी ने फिलहाल आर के अग्रवाल को दो दिन की सीबीआई रिमांड पर देने के आदेश दिये.
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि आज मिले अदालती आदेश के बाद कल आर के अग्रवाल को जेल से सीबीआई अपनी रिमांड पर लेगी और उनसे दो दिन तक पूछताछ करेगी. उन्होंने बताया कि पूछताछ यदि पूरी नहीं हो सकेगी तो अदालत से उसे आगे भी रिमांड पर मांगा जा सकता है. वर्ष 2012 के रास चुनाव खरीफरोख्त मामले के जांच अधिकारी सीबीआई के उपाधीक्षक ए के झा ने ‘पीटीआई भाषा’ को बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से मिली जमानत सात मई को रद्द होने के बाद से आर के अग्रवाल भूमिगत हो गये थे लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत सीबीआई ने मंगलवार को उन्हें रांची में उनके छिपने के ठिकाने से छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि दोपहर में गिरफ्तार आर के अग्रवाल को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश आर के चौधरी के समक्ष उनके घर पर पेश किया गया था. विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने आर के अग्रवाल को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.इससे पूर्व सात मई को सीबीआई की आर के चौधरी की ही विशेष अदालत ने अग्रवाल को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से नौ अप्रैल को मिली जमानत को रद्द कर दिया था. इसके लिए सीबीआई ने विशेष सीबीआई अदालत में याचिका लगायी थी. इससे पूर्व आर के अग्रवाल के वकीलों ने रास चुनावों में विधायकों की खरीदफरोख्त के मामले में पहले मजिस्ट्रेट के सामने अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की थी और इसके खारिज होने पर नियमित जमानत की याचिका लगायी थी जिसके आधार पर उन्हें वहां से जमानत मिल गयी थी.