जहानाबाद (कोर्ट) : आर्म्स एक्ट के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आरोपित शकुराबाद थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी सुरेंद्र शर्मा को दो अलग-अलग धाराओं में 24-24 माह की कारावास की सजा सुनायी.
न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) ए में 24 माह की कारावास तथा 26 में भी 24 माह की कारावास सुनायी. उक्त दोनों सजा के साथ 2500-2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. शकुराबाद थाने को 20 फरवरी, 2013 को सूचना मिली थी कि नारायणपुर निवासी सुरेंद्र शर्मा के घर कुछ अपराधी ठहरे हुए हैं.
सूचना पाकर पुलिस ने घर की तलाशी ली, तो एक देशी राइफल बरामद किया गया. साथ ही सुरेंद्र शर्मा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने 20 फरवरी को ही न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. वहीं न्यायालय द्वारा अपराध के संज्ञान के उपरांत छह गवाहों की गवाही ली गयी तथा स्पीडी ट्रायल करते हुए मात्र तीन माह के अंदर ही निर्णय सुना दिया गया.