मुजफ्फरपुर: जिले के सरकारी व गैरसरकारी विद्यालय (कक्षा एक से आठ) की कक्षाएं पूर्वाह्न् 11 बजे तक ही चलेंगी. इस अवधि के बाद विद्यालय खुले रहने पर संचालक पर दंडात्मक कार्रवाई होगी. मंगलवार को डीएम अनुपम कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया.
इसका उल्लंघन करने वाले विद्यालय संचालक पर धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई करने को कहा गया है. डीएम ने यह आदेश डीइओ की अनुशंसा पर की है. आदेश में बताया गया है कि दोपहर में विद्यालय बंद होने पर घर लौटने के क्रम बच्चों को परेशानी हो रही है.
गरमी व कड़ी धूप में काफी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं. गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व जिला प्रशासन ने प्रारंभिक विद्यालय को 12 बजे तक ही खुले रखने का आदेश दिया था इसके बावजूद कई विद्यालय प्रबंधन की ओर से समय में परिवर्तन नहीं किया गया. तीन बजे तक कक्षाएं चलायी जा रही थी. दोपहर में छुट्टी होने से बच्चों के साथ अभिभावक की भी परेशानी बढ़ी हुई है.