देवघर: महिला से यौन शोषण के मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद के आवास पर रहने वाले घरेलू नौकर छोटू राणा का बयान दंड प्रक्रिया संहित की धारा 164 के तहत कोर्ट में दर्ज कराया गया. घरेलू नौकर ने अपने बयान में कई सनसनीखेज रहस्यों का खुलासा किया है. साफ तौर पर कहा है कि वह उनके यहां घरेलू कार्य वर्ष 2004 से कर रहा था. चौबीस घंटा वह कल्याण पदाधिकारी के आवास पर ही रहता था.
वंदना नामक एक लड़की दिन रात उनके आवास में रहती थी. ताप्ती (काल्पनिक नाम) जब अशोक प्रसाद के आवास पर आती थी तो वंदना बाहर चली जाती थी. ताप्ती और साहब (अशोक प्रसाद) कमरे में बंद हो जाते थे. कमरे में जाने के पूर्व उन्हें कहा जाता था कि कोई पूछने आये तो कह देना कि साहब आवास पर नहीं हैं, बाहर निकले हैं.
घंटों दोनों कमरे में बंद रहते थे. ताप्ती जब कमरे से निकलती थी तो वंदना आ जाती थी. आवास पर एक और महिला कभी-कभार आती थी जिसे साहब भाभी कह कर संबोधित किया करते थे. साहब की पत्नी को आवास पर कभी नहीं आते देखे थे. साहब की हरकतों से तंग आकर वर्ष 2012 अक्टूबर में काम छोड़ कर अपने पैतृक आवास सारवां थाने के पथलजोर चले गये. इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते हैं. घरेलू नौकर ने वंदना नामक एक दूसरी लड़की के आने-जाने का खुलासा किया है. आखिर कौन है यह वंदना, पुलिसिया अनुसंधान से ही खुलासा हो सकता है.
क्या है मामला
जिला जन संपर्क पदाधिकारी जवाहर कुमार तथा जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद द्वारा ताप्ती नामक महिला के साथ यौन शोषण की घटना को लेकर नगर थाना में कांड संख्या 150/13 दर्ज किया है. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 376 (बी)(एन)(डी) लगायी गयी है. इस मामले के दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. इधर आरोपितों की ओर से सीजेएम की अदालत में जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें थाना से केस डायरी की मांग की गयी है. इसके लिए 29 अप्रैल का डेट निर्धारित है. केस डायरी आने के बाद जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी.
आरोपितों के पैतृक आवास
1. अशोक प्रसाद पिता स्वर्गीय रामेश्वर ठाकुर, अशोक नगर पटना (बिहार)
2.जवाहर प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय बिंदेश्वरी कुमार, ग्राम- बरगून, बायपट्टी, सीतामढ़ी (बिहार)