खूंटी : जिले में राइट टू सर्विस एक्ट का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा. लोगों का कहना है कि सरकारी काम कराने में दफ्तरों का चक्कर लगाते–लगाते जूते घिस जाते हैं, फिर भी काम नहीं होता.
* क्या है राइट टू सर्विस एक्ट
राइट टू सर्विस एक्ट के तहत एक समय सीमा के भीतर फाइलों को निबटाने की बाध्यता होती है. तय समय पर काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर दंड लगाने का प्रावधान है. एक्ट के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का निबटारा 21 दिन, छात्रवृत्ति 30 दिन, बिजली कनेक्शन 30 दिन, गलत बिजली बिल में सुधार 24 घंटे, फ्यूज मरम्मत चार से 24 घंटे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तीन दिन, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र 15 से 30 दिन, दवा दुकान, कृषि दुकान, ईंट भट्ठा व क्रशर का लाइसेंस 30 दिन, आरा मशीन का लाइसेंस 60 दिन, ड्राइविंग लाइसेंस 45 दिन, पासपोर्ट व आर्म्स लाइसेंस सात दिन तथा होल्डिंग व म्यूटेशन 18 दिन तक का समय निर्धारित किया गया है.