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दो से अधिक बच्‍चा होने पर पार्षद की गयी सदस्यता

बिहार के सासाराम के वार्ड नंबर 25 के पार्षद रवि शंकर कुमार की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दी है. आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2010 की धारा 18 (1) का हवाला देते हुए उक्त पार्षद की सदस्यता रद्द की है. जानकारी के अनुसार, एक अप्रैल, 2008 के बाद दो से अधिक बच्चे […]

बिहार के सासाराम के वार्ड नंबर 25 के पार्षद रवि शंकर कुमार की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दी है. आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2010 की धारा 18 (1) का हवाला देते हुए उक्त पार्षद की सदस्यता रद्द की है.

जानकारी के अनुसार, एक अप्रैल, 2008 के बाद दो से अधिक बच्चे पैदा करनेवाले नागरिक नगर पर्षद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने गये हैं. इस तथ्य को छिपा कर रवि शंकर ने 2012 के नगर पर्षद चुनाव में हिस्सा लिया व जीत भी हासिल की. परिवादी रामचंद्र राम के आवेदन पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से जांच का प्रतिवेदन मांगा था.
जांच रिपोर्ट को देखते हुए उक्त पार्षद को तीसरा बच्च एक अप्रैल, 2008 के बाद हुआ, जो चुनाव लड़ने के नियम के अनुसार नहीं है. राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ने डीएम को उक्त पार्षद द्वारा चुनाव के शपथपत्र में गलत सूचना देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.

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