पूर्णियाः लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता परची अनुमान्य दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त होगा. मतदाता परची में मतदाता का नाम निर्वाचक सूची में उनका क्रमांक तथा मतदान केंद्र के संबंध में जानकारी अंकित की गयी है. बीएलओ घर-घर जाकर सभी मतदाताओं को मतदाता परची हस्तगत करायेंगे.
मतदाता परची किसी भी परिस्थिति में किसी स्थान पर केंद्रित होकर वितरण नहीं किया जाना है और ना ही परिवार के सदस्य से परे किसी अन्य व्यक्ति को मतदाता परची उपलब्ध कराया जाना है. निर्वाचन आयोग सभी मतदाता परची वितरण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. सभी परची पर बीएलओ वितरण के समय अपना हस्ताक्षर करेंगे. हस्ताक्षर सिर्फ ब्लू इंक के बॉल प्वाइंट से ही किया जाना है. बीएलओ द्वारा अनपढ़ एवं निरक्षर मतदाताओं से उनके बायें हाथ के अंगूठे का निशान वितरण पंजी में लिया जायेगा.
बीएलओ मतदाताओं को इस बात की जानकारी भी प्रदान करेंगे कि मतदाता परची मतदान हेतु पहचान के लिए अनुमान्य दस्तावेज है. निर्वाचन आयोग द्वारा हिदायत दिया गया है कि मतदाता परची वितरण में किसी गैर सरकारी व्यक्ति का सहयोग कदापि नहीं लिया जायेगा. निर्देश के उल्लंघन के आरोप में दोषी बीएलओ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जायेगा.
मतदाता परची वितरण के समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से निर्गत मतदाताओं से अपील संबंधी पत्र का तामिला भी बीएलओ द्वारा किया जायेगा. बीएलओ को मतदाता परची एवं मतदाताओं से अपील संबंधी पत्र का वितरण संबंधी दैनिक प्रतिवेदन प्रपत्र-4 में संध्या पांच बजे तक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को समर्पित करना होगा.