नई दिल्ली: सीबीआई उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार कार्पोरेट लाबिस्ट नीरा राडिया की विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ टेप की गयी 15 बातचीत की आपराधिकता का पता लगाने के लिए अलग से प्राथमिक जांच दर्ज कर सकती है.
शीर्ष न्यायालय ने आज सीबीआई को निर्देश दिया कि वह टेप की गयी 15 बातचीतों की आपराधिकता की जांच करे जिसमें उसने प्रथम दृष्टया ‘‘निजी उद्यमों द्वारा गहरी दुर्भावना’’ की बात महसूस की थी.
उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि एजेंसी टेपों में कथित आपराधिकता के विभिन्न मामलों पर अलग अलग जांच दर्ज करेगी.