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छत्तीसगढ़ में आज से घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिये मंगा सकेंगे शराब, विपक्ष ने साधा निशाना, कहा…

Chhattisgarh, alcohol, Home delivery : रायपुर : छत्तीसगढ़ में आज से घर बैठे शराब मंगा सकते हैं. इसकी होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी. इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही इस कदम को 'असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना' बताया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आज से घर बैठे शराब मंगा सकते हैं. इसकी होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी. इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही इस कदम को ‘असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना’ बताया है.

उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ”भूपेश बघेल सरकार को शाबासी दीजिए! कोरोना संकट में यह देश की पहली सरकार है, जो शराब की होम डिलीवरी करेगी. आपके घर राशन, दवाई और वैक्सीन पहुंचे या नहीं, लेकिन यह शराब जरूर पहुंचायेंगे. सोचिए! अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को बस शराबियों की चिंता है.”

आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक, शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत 10 मई से शुरू होगी. शराब की होम डिलिवरी सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक की जायेगी. होम डिलिवरी के लिए शराब की दुकानों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगा.

शराब की होम डिलीवरी की बुकिंग के लिए बाकायदा मोबाइल ऐप जारी किया गया है. सीएसएमसीएल नाम के मोबाइल ऐप से शराब की बुकिंग की जा सकेगी. घर बैठे शराब मंगाने के लिए ग्राहकों को मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पूरा पता मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करना होगा. ऑनलाइन शराब की बुकिंग के दौरान कौन-सी शराब मंगाना है और उसका क्या मूल्य है, मोबाइल ऐप पर दिखेगा.

साथ ही शराब की होम डिलीवरी की सेवा 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही मंगायी जा सकेगी. शराब की होम डिलीवरी के लिए उपभोक्‍ताओं को पहले ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. इसके अलावा होम डिलीवरी के लिए 100 रुपये तक अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा.

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण एक ओर जहां कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाये जा रहे हैं. दूसरी जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं. छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में 15 से 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा. वहीं, शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत करने के फैसले ने एक नयी बहस छेड़ दी है.

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