16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बुलंदशहर हिंसा मामले के मुख्य अभियुक्त को ज़मानत

<p>पिछले साल गोकशी की आशंका में बुलंदशहर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त योगेश राज समेत चार लोगों को को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है. </p><p>इस घटना में हिंसक भीड़ ने यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी थी जबकि सुमित नाम के एक युवक की भी मौत हो […]

<p>पिछले साल गोकशी की आशंका में बुलंदशहर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त योगेश राज समेत चार लोगों को को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है. </p><p>इस घटना में हिंसक भीड़ ने यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी थी जबकि सुमित नाम के एक युवक की भी मौत हो गई थी. </p><p>घटना के क़रीब एक महीने बाद बजरंग दल के स्थानीय नेता योगेश राज को गिरफ़्तार किया गया था. योगेश राज उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर महाव गांव में एक मवेशी का शव मिलने के बाद भड़की हिंसा के दौरान भीड़ को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मारने के लिए उकसाया था.</p><p>योगेश राज पर धारा 124 ए यानी राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में कुछ एक अभियुक्तों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है.</p><p>योगेश राज के अधिवक्ता आनंदपति तिवारी ने बताया, &quot;इस मामले में अन्य अभियुक्तों की ज़मानत मंज़ूर हो चुकी है. योगेश राज काफी समय से जेल में बंद हैं. 26 अगस्त को कई अन्य धाराओं में उनकी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है. सिर्फ़ बाद में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 124ए में जमानत होनी बाक़ी थी. बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में भी उनकी ज़मानत अर्जी स्वीकार कर ली.&quot;</p><p><strong>पीड़ित परिवार ठगा हुआ महसूस</strong><strong> कर रहा</strong></p><p>इस हिंसा में चालीस से ज़्यादा अभियुक्तों के ख़िलाफ़ राजद्रोह के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने दो महीने पहले 44 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट भी दाख़िल कर दी थी. </p><p>वहीं पिछले महीने कुछ अभियुक्तों को ज़मानत मिल गई. ज़मानत से रिहा होने के बाद ‘जय श्रीराम’ और ‘वंदे मातरम’ के नारों के बीच उन लोगों का भव्य स्वागत किया गया जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी. मारे गए इंस्पेक्टर की पत्नी ने इस पर ग़ुस्सा जताया था और कहा था कि इसकी शिकायत वो सीएम से करेंगी.</p><p>अब मुख्य अभियुक्त योगेश राज को भी ज़मानत मिल जाने पर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर का परिवार ख़ुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. </p><p>इंस्पेक्टर के बड़े बेटे श्रेय सिंह ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, अन्यथा इतना बड़ा मामला था कि ज़मानत न मिलती. उनका कहना था, &quot;साफ़ पता चल रहा है कि इन लोगों ने क्या किया है, फिर भी एक-एक करके सभी को ज़मानत मिल गई. इसमें तो सरकार को मज़बूती से पैरवी करनी चाहिए थी. हमें उम्मीद है कि अब सरकार चेतेगी और अपने एक जांबाज इंस्पेक्टर को न्याय दिलाएगी.&quot;</p><p>पिछले साल तीन दिसंबर को बुलंदशहर ज़िले में स्याना थाने के चिंगरावटी गांव में गोकशी की अफ़वाह के बाद इलाक़े में हिंसा भड़क गई थी. लोगों ने सरकारी वाहन और पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया था. </p><p>इसी हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को भी गोली मार दी गई थी जिससे उनकी मौत हो गई. इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह उस वक़्त स्याना थाने के थानाध्यक्ष यानी एसएचओ थे.</p><p>इस मामले में स्याना पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थीं- अस्सी लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा के लिए जिसमें 27 नामज़द थे जबकि दूसरी गो हत्या के लिए. हिंसा के लिए स्थानीय बीजेपी और बजरंग दल के नेताओं सहित कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. </p><p>इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था. एसआईटी ने दो मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाख़िल किया था.</p><p>वहीं गोकशी मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से तीन अभियुक्तों अजहर खान, नदीम खान और महबूब अली पर रासुका लगाया गया है. </p><p><strong>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप </strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi">यहां क्लिक</a><strong> कर सकते हैं. आप हमें </strong><a href="https://www.facebook.com/bbchindi">फ़ेसबुक</a><strong>, </strong><a href="https://twitter.com/BBCHindi">ट्विटर</a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bbchindi/">इंस्टाग्राम</a><strong> और </strong><a href="https://www.youtube.com/bbchindi/">यूट्यूब</a><strong> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</strong></p>

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें