नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि सरकार ने बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए क्या कदम उठाये हैं. कोर्ट ने वर्ष 2016 में इस समस्या से निबटने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने समेत अन्य कदम उठाने का निर्देश दिया था. दिसंबर 2016 में शीर्ष अदालत ने कैलाश सत्यार्थी के गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये निर्देश जारी किये थे.
कोर्ट केंद्र सरकार से कहा था कि स्कूली बच्चों के बीच नशे की लत को रोकने के लिए वह छह महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाये. कोर्ट ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण का निर्देश भी दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि नशे ने किस हद तक पैठ बना ली है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि फैसले के अनुपालन के लिए उठाये गये कदमों के बारे में सूचित करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पिंकी आनंद को समय दिया जाता है, मामले पर अगले सुनवाई 20 अगस्त को होगी.