सीवान : शहरी क्षेत्रों में भाड़े के मकानों में रहनेवाले किरायेदारों के संबंध में एसपी सौरभ कुमार साह ने सख्त कदम उठाते हुए मकान मालिकों को निर्देश दिया है कि किरायेदारों का चरित्र सत्यापन थाने से कराने के बाद ही अपने घरों को भाड़े पर उन्हें दें, लेकिन एसपी के सख्त निर्देश के बाद न तो मकान मालिकों ने इस संबंध में कोई दिलचस्पी दिखायी और न शहरी क्षेत्र के थानों ने अपने क्षेत्र में रहने वाले किरायेदारों की सूची बनायी. पुलिस कप्तान जब इस संबंध में सख्त हुए,
तो थानेदारों ने 31 मार्च तक अपने किरायेदारों का चरित्र सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों पर 31 मार्च के बाद कार्रवाई करने का मन बना लिया है. शहरी क्षेत्र में आये दिन अापराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ पाने में कामयाब नहीं हो रही है. अपराध करने के बाद अपराधी शहरी क्षेत्रों में ही छिप जाते हैं. पुलिस के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं होने के कारण कुछ नहीं कर पाती है. पुलिस कप्तान का मानना है कि प्राय: ऐसा देखा जाता है
कि जिले के शहरी क्षेत्रों में किराये पर रहनेवाले किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया जा रहा है तथा उनके द्वारा किसी अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाने के उपरांत उनकी गिरफ्तारी में काफी कठिनाई हो रही है. इस तरह के अपराध को रोकने के लिए जिले के शहरी थाना क्षेत्रों में रहनेवाले किरायेदारों के रहने से पूर्व उनका थाना स्तर से सत्यापन करा लेना आवश्यक है, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि उनका चरित्र कैसा है. कहीं वे अापराधिक चरित्र के व्यक्ति तो नहीं हैं. शहरी क्षेत्र के मैरवा, नगर महादेवा, मुफस्सिल व महाराजगंज को आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले किरायेदारों का सूची तैयार कर उनके पैतृक जिले से चरित्र सत्यापन कराने के लिए प्रस्ताव समर्पित करने का एसपी ने निर्देश दिया है. साथ ही थानेदारों को अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मकान मालिकों को यह अवगत कराना था कि वे चरित्र सत्यापन के उपरांत ही किरायेदारों को किराये पर रहने के लिए अनुमति दें. अगर उनके द्वारा बगैर चरित्र सत्यापन के किरायेदार को रखा जाता है और किसी भी प्रकार का अपराध किरायेदार के द्वारा किया जाता है, तो उनमें मकान मालिक की भी सहभागिता मानी जायेगी एवं उन्हें भी सह अभियुक्त बना कर कार्रवाई की जायेगी. जिले के सभी मकान मालिक, जो अपने मकान में पूर्व से किरायेदार रखे हुए हैं, वे दिनांक 31 मार्च के पूर्व अपने मकान का लोकेशन, मकान के कमरों की संख्या, रहनेवाले किरायेदार का नाम पता (किरायेदार सत्यापन फाॅर्म में) थाने में उपलब्ध करा देना है.