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हावड़ा स्टेशन पर अब पार्किंग शुल्क ” 240
हावड़ा स्टेशन के ओल्ड कैब रोड पर 40 रुपये व न्यू कैब रोड पर 30 रुपये महंगी होगी पार्किंग न्यू कांप्लेक्स पर फोर ह्वीलर के लिए 30 रुपये, टू ह्वीलर के लिए 4.50 रुपये ज्यादा देना होगा पार्किंग शुल्क कोलकाता : एक जुलाई से देशभर में जीएसटी के लागू हो चुका है. देश के ज्यादातर […]
हावड़ा स्टेशन के ओल्ड कैब रोड पर 40 रुपये व न्यू कैब रोड पर 30 रुपये महंगी होगी पार्किंग
न्यू कांप्लेक्स पर फोर ह्वीलर के लिए 30 रुपये, टू ह्वीलर के लिए 4.50 रुपये ज्यादा देना होगा पार्किंग शुल्क
कोलकाता : एक जुलाई से देशभर में जीएसटी के लागू हो चुका है. देश के ज्यादातर वस्तुओं व सेवाओं पर जीएसटी लगने से उसके मूल्य पर असर देखने को मिला है. इसका खासा असर भारतीय रेलवे पर भी पड़ा है. रेलवे में कैंटीन, रेलवे टिकटों के साथ-साथ पार्किंग शुल्क पर भी जीएसटी लागू हो चुका है. हावड़ा स्टेशन की बात करें तो यहां एक जुलाई से स्टेशन के ओल्ड और न्यू कांप्लेक्स के कैब रोड पर गाड़ियों खड़ी करने के लिए जीएसटी के तहत 40 से 30 रुपये ज्यादा लिया जा रहा है.
जीएसटी लागू होने के बाद से कैब रोड पर फोर ह्वीलर की पार्किंग के लिये लिया जानेवाला पार्किंग शुल्क 200 रुपये से बढ़ कर अब 240 रुपये हो गया है, जबकि न्यू कांप्लेक्स कैब रोड की बात करें तो यहां फोर ह्वीलर आनेवाले यात्रियों को 150 रुपये की स्थान पर 30 रुपये ज्यादा यानी की 180 रुपये जीएसटी टैक्स लिया जा रहा है.
इसके साथ ही यहां टू ह्वीलर गाड़ियों से आनेवाले यात्रियों को पार्किंग के लिए 25 रुपये के स्थान पर 30 रुपये पार्किंग शुल्क देना पड़ रहा है. हालांकि इस खबर से ज्यादातर यात्री अनभिज्ञ हैं. हावड़ा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक जीसी प्रधान बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के साथ ही हावड़ा स्टेशन के साथ हावड़ा मंडल के तहत पड़नेवाले सभी रेलवे क्षेत्र के पार्किंग एरिया हैं, वहां अब जीएसटी लागू कर दिया गया है.
हावड़ा स्टेशन पर लगनेवाली पार्किंग पर सर्विस टैक्स पहले भी चार प्रतिशत था अब वह बढ़ कर पांच प्रतिशत हो गया है. साथ ही रेलवे के कॉन्ट्रेक्टर सेवाओं पर 15 प्रतिशत तथा पैसेंजर सेवाओं पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा.रेलवे ने बोर्ड के दिशा-निर्देश के अनुसार रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में लगनेवाले जीएसटी लागू करने के लिए जोन स्तर के साथ रेल मंडल स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है.
कमेटी में मंडल के इंजीनियरिंग विभाग से लेकर वाणिज्यिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का शामिल किया गया है. कमेटी के सदस्यों की रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों की पालन के लिए प्रत्येक सप्ताह बैठकें भी हो रही हैं. एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे के कैंटीन से खानपान सामग्री खरीदने पर यात्रियों को जीएसटी टैक्स देना होगा.
साथ ही अब रेलवे के ठेका फर्मों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है. नये नियम के अनुसार रेलवे में नये निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य सहित सामान को सप्लाई आदि के बिलों पर टैक्स देना होगा. स्टोर में सामान सप्लाई करनेवाले ठेकेदार को भी इस दायरे में लाया जा रहा है. सूत्रों की मानें तो रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र में आनेवाले पब्लिसिटी पर भी जीएसटी लागू होगी.
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