मधुबनी : सरकारी राशि गबन करने के मामले का सुनवाई करते हुए. एसीजेएम तृतीय अशोक कुमार द्वितीय ने रहिका प्रखंड क्षेत्र के बिठौली निवासी आरोपी लोटन ठाकुर को दफा 409 भादवि में दोषी पाते हुए तीन साल कारावास एवं दस हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी अभय कुमार सिंह ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमरनाथ झा ने बहस किया.
राशि गबन मामले में एक को तीन साल कारावास
मधुबनी : सरकारी राशि गबन करने के मामले का सुनवाई करते हुए. एसीजेएम तृतीय अशोक कुमार द्वितीय ने रहिका प्रखंड क्षेत्र के बिठौली निवासी आरोपी लोटन ठाकुर को दफा 409 भादवि में दोषी पाते हुए तीन साल कारावास एवं दस हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी अभय कुमार […]
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार आरोपी लोटन ठाकुर बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड के जिले के विभिन्न केंद्रों में प्रभारी विक्रीकर्ता थे. मई 1988 से जून 1990 के बीच घोघरडीहा, जयनगर एवं शंकर चौक स्थित केंद्रों से प्रभारी बिक्रीकर्ता रहते हुए खाद्यान्न एवं कपड़ा का बिक्री कर एक लाख 45 हजार 912 का गबन कर लिया था. उक्त मामला का उजागर निगम मुख्यालय द्वारा कराये गये अंकेक्षक के बाद हुआ था. इस बाबत तत्कालिक जिला प्रबंधक सूचक केपी सिंह बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.
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