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आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने रेलवे इंजीनियर के खिलाफ दर्ज किया केस, जानें क्या है पूरा मामला?

केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को दर्ज अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि मध्य रेलवे भुसावल और नागपुर में सहायक मंडल इंजीनियर (दक्षिण) के पद पर तैनात रहते हुए अवध बिहारी चतुर्वेदी एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच 'भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों' में शामिल रहे.

CBI On Railway Engineer: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में नागपुर में मध्य रेलवे में तैनात एक सहायक मंडल इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस मामले की जानकारी अधिकारियों ने दी है. सीबीआई के अधिकारियों के मिली जानकारी के मुताबिक, इंजीनियर पर छह साल में 1.62 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने मामला दर्ज की है.

‘अवध बिहारी चतुर्वेदी ने 1.62 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की’

केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को दर्ज अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि मध्य रेलवे भुसावल और नागपुर में सहायक मंडल इंजीनियर (दक्षिण) के पद पर तैनात रहते हुए अवध बिहारी चतुर्वेदी एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच ‘भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों’ में शामिल रहे. सीबीआई ने दावा किया कि इस अवधि के दौरान, अवध बिहारी चतुर्वेदी ने 1.62 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 219 प्रतिशत अधिक है.

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‘चतुर्वेदी के पास 2016 में 86.89 लाख रुपये, मार्च 2022 में बढ़कर 2.72 करोड़ रुपये हो गई’

जांच एजेंसी ने रेलवे के इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 1994 में कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी की शुरुआत करने वाले चतुर्वेदी के पास 2016 में 86.89 लाख रुपये की संपत्ति थी, जो मार्च 2022 में बढ़कर 2.72 करोड़ रुपये हो गई. उसकी संपत्ति और देनदारियों की गणना करके, सीबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसने अवैध रूप से 1.62 करोड़ रुपये जमा किए थे, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सका.

इनपुट सोर्स: भाषा

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