21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Prayagraj: हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, इस बात पर जताई सख्त नाराजगी…

हाईकोर्ट ने दूसरी बार याचिका दाखिल करने के बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई. वहीं प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद के रवैये पर भी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि वह जानबूझकर पेश नहीं हुए हैं. अफसरों का ये बर्ताव बेहद निंदनीय है. इसलिए जमानती वारंट जारी किया गया है.

Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह स्वयं एक सप्ताह के भीतर इस वारंट को प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद को तामील करवाएं और अगली तारीख 25 जनवरी पर उनकी उपस्थिति कोर्ट में सुनिश्चित करें. कोर्ट ने डीजीपी से इस संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा है. इसके अलावा कोर्ट ने अगली तारीख पर प्रमुख सचिव न्याय व विधि परामर्शी को व्यक्तिगत रुप से तलब किया है.

दूसरी बार दाखिल की गई है याचिका

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सुरेश चंद्र रघुवंशी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अवमानना याचिका 10 दिसंबर 2021 के हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए दूसरी बार दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने याची को उसकी प्रशिक्षण अवधि जोड़ते हुए अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का निर्देश दिया था. लेकिन, इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया. याची ने इससे पहले भी याचिका दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से आदेश का अनुपालन करने को कहा था.

कोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन

इस आदेश का पालन नहीं होने पर दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई. इस बार कोर्ट ने प्रमुख सचिव, गृह को व्यक्तिगत रुप से तलब किया. लेकिन, प्रमुख सचिव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और उन्होंने आदेश का पालन भी नहीं किया. उनकी ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया. लेकिन, इस हलफनामे में आदेश के अनुपालन के संबंध में कुछ नहीं कहा गया. प्रमुख सचिव की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया. लेकिन, उस प्रार्थना पत्र में व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट देने का कोई कारण नहीं बताया गया.

Also Read: UP Health News: सीने में दर्द को समझें चेतावनी, लापरवाही पड़ेगी भारी, ये उपाय बचा सकता है जान…
अवहेलना पर आरोप होंगे तय

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है प्रमुख सचिव ने न्यायालय के आदेश के प्रति कोई सम्मान नहीं किया है. उन्होंने जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव, संजय प्रसाद के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 25 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया. ताकि कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध आरोप तय किया जा सके.

अफसरों के बर्ताव पर सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के अधिकारी कोर्ट के प्रति व्यवहार कर रहे हैं, वह राज्य के लिए दुखद है. उनके इस रवैये पर कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति प्रदेश के कानून मंत्री को भेजने का निर्देश दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें