13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

BharatPe के को-फाउंडर Ashneer Grover को कोर्ट की नसीहत- मर्यादा बनाये रखें

इस मुकदमे में अशनीर ग्रोवर के अलावा, उनकी पत्नी, उनके बहनोई और ससुर प्रतिवादी हैं. भारतपे का आरोप है कि अशनीर ग्रोवर कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं.

Delhi High Court To Ashneer Grover: BharatPe के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर के वकील से दिल्ली हाईकोर्ट ने BharatPe के खिलाफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर मर्यादा बनाये रखने की नसीहत दी है. अशनीर ग्रोवर के वकील से हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रोवर को मुकदमे की सुनवाई के दौरान मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिनटेक कंपनी द्वारा अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मुकदमे में अशनीर ग्रोवर के अलावा, उनकी पत्नी, उनके बहनोई और ससुर प्रतिवादी हैं. भारतपे का आरोप है कि अशनीर ग्रोवर कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं.

Also Read: Ashneer Grover की स्टार्टअप फाउंडर्स को सलाह, छंटनी करने के बजाय कर्मचारियों की वेतन कटौती ज्यादा सही

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अशनीर ग्रोवर और अन्य प्रतिवादियों को भारतपे द्वारा दायर अंतरिम आवेदनों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए और तीन सप्ताह का समय दिया. अदालत ने ग्रोवर और उनकी पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन पर भी नोटिस जारी किया और पक्षकारों से मुकदमे में लिखित बयान दर्ज करने को कहा.

न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में आरोपियों को समन जारी किया था. आज सुनवाई के दौरान भारतपे की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने अदालत को बताया कि ग्रोवर मुकदमा दायर करने के बावजूद फिनटेक कंपनी के विरुद्ध बयान दे रहे थे.

Also Read: Ashneer Grover ने WhatsApp Pay को किया ट्रोल, तो Paytm के विजय शेखर शर्मा ने ऐसे किया रिएक्ट

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें