Income Tax India Urgent Notice: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आये दिन कई तरह के नियम लेकर आता रहता है. बता दें हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी की है जिसमें इन्होने पैन कार्ड से आधार कार्ड को जल्द से जल्द लिंक करने की सलाह दी है. यह पहली बार नहीं है जब ऐसा नोटिस जारी किया गया है, बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी लम्बे समय से इन दोनों डॉक्युमेंट्स को आपस में लिंक करने की सलाह दे रही है. लेकिन, हाल ही में जारी किए गए नोटिस में विभाग ने कई तरह की अन्य बातों का भी खुलासा किया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किये गए नोटिस में उन्होंने सभी पैन कार्ड धारकों से जो कि छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द से जल्द लिंक करने की सलाह दी है. डिपार्टमेंट ने सभी को 31 मार्च से पहले यह काम कर लेने को कहा है. साथ ही उन्होंने आगे बताते हुए यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल से वे सभी पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे जिन्हें आधार कार्ड के साथ नहीं जोड़ा गया है.
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.Urgent Notice. Don’t delay, link it today! pic.twitter.com/h7T6AAeDnc
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 17, 2023
आप अगर चाहें तो अभी भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको पैनल्टी का भुगतान भी करना पड़ेगा. 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च के बीच अगर आप इन दोनों को लिंक करते हैं तो आपको 1,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे. लेकिन, अगर आप 31 मार्च तक भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रह जाएगा.
आप अगर चाहें तो घर बैठे ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरुरत नहीं है. लिंक करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर पर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ को ओपन कर लें. इसके बाद आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा. इसपर क्लिक करके लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. पैन और आधार कार्ड नंबर डालकर आपको दोनों को लिंक कर सकते हैं.
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