नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान एक यात्री शंकर मिश्रा के कथित तौर पर महिला सहयात्री पर पेशाब करने की घटना के संदर्भ में एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में शंकर मिश्रा के वकील का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया की रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है. रिपोर्ट में ये बातें बनाईं गयी क्योंकि उन्हें “पर्याप्त स्पष्टीकरण” नहीं मिला कि कैसे शंकर मिश्रा 9ए सीट पर बैठे शिकायतकर्ता के ऊपर पेशाब कर सकते थे.
शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि एयरलाइन ने माना कि विमान में बिजनेस क्लास में 9बी सीट है. इमेजिन किया जा रहा है कि शंकर मिश्रा सीट पर खड़े होकर और 9ए सीट पर पेशाब कर सकते हैं. शंकर मिश्रा के वकील ने जो बात कही है उसके अनुसार, विमान में बिजनेस क्लास में कोई सीट 9बी नहीं है – केवल 9ए और 9सी सीटें हैं.
तीन लाख रुपये का जुर्माना
आपको बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उस विमान के प्रमुख पायलट (पायलट इन कमांड) का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने का काम किया गया है. यही नहीं 26 नवंबर, 2022 को हुई इस घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि डीजीसीए के संज्ञान में यह मामला चार जनवरी को आने पर एयर इंडिया को नोटिस जारी किया गया था. नियामक ने एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की है. यह घटना पिछले साल 26 नवंबर की है. एयर इंडिया की न्यूयॉर्क- दिल्ली उड़ान के दौरान शंकर मिश्रा नाम के एक यात्री ने कथित तौर पर एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था. एयर इंडिया ने एक दिन पहले मिश्रा को चार महीने के लिए एयरलाइन में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया था. इसके पहले एयरलाइन ने 30 दिनों की यात्रा पाबंदी लगाई थी.
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शंकर मिश्रा जेल में बंद
यह मामला चर्चा में आने के बाद शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. डीजीसीए ने कहा कि उसके नोटिस पर एयरलाइन प्रबंधन की तरफ से भेजे गए जवाब की समीक्षा की गई और यह कदम उठाने का फैसला किया गया.
भाषा इनपुट के साथ