मुंगेर. रामचरितमानस विवाद में अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ अब तक बिहार के कई जिलों में परिवाद दायर हो चुका है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान का समर्थन करनेवाले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ भी अब कोर्ट में मुकदमा किया गया है. चंद्रशेखर के साथ-साथ उन्हें भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है. उनपर शिक्षामंत्री के बयान का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है. हिंदू जागरण मंच की ओर से शुक्रवार को मुंगेर सिविल कोर्ट में जगदानंद सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है.
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का समर्थन कर अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मुकदमे में फंस गये हैं। मुंगेर में हिंदू जागरण मंच की तरफ से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ-साथ जगदानंद सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. हिंदू जागरण मंच मुंगेर के विधि प्रमुख अधिवक्ता आशीष कुमार ने कहा है कि रामायण को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहकर सनातन धर्म का अपमान किया गया है. परिवाद दायर करने वाले भावेश चौधरी और सनातन समाज के लोगों की धार्मिक आस्था को गहरा ठेस पहुंचा है.
पिछले दिनों पटना में आयोजित नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म के महान धर्मग्रंथ रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था. शिक्षा मंत्री के इस बयान की जदयू समेत कई दलों ने आलोचना की. तेजस्वी यादव भी इस मामले में शिक्षामंत्री के समर्थन में खुल कर नहीं आये. जब शिवानंद तिवारी जैसे पार्टी के नेता शिक्षामंत्री के बयान की निंदा की और पार्टी की भारी फजीहत हुई तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शिक्षामंत्री के समर्थन में खड़े हुए थे. उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर ने कोई गलत बात नहीं कही है और पूरी पार्टी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के साथ है.
इधर, मोतिहारी में भी विश्व हिन्दू परिषद के नेता अशोक कुमार उर्फ अशोक श्रीवास्तव अधिवक्ता ने बिहार के शिक्षा मंत्री चन्द्रशेखर के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल किया है. यह परिवाद पत्र अपने अधिवक्ता साथी अजय प्रसाद सुदामा प्रसाद व अन्य के सहयोग और वकालतनामा के साथ दायर किया है, जहां विहिप जिला उपाधयक्ष देवेन्द्र कुमार सिंह आदि उपस्थित थे. मामले की सुनवाई 23 जनवरी सोमवार को होगी.