गणतंत्र दिवस से पहले बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बताया जा रहा है कि छठे चरण में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है. हालांकि, वेतन लेने के लिए शिक्षकों को एक शपथ पत्र भी देना होगा. इस शपथ पत्र में उन्हें लिखना होगा कि उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा आदि के दस्तावेज सही हैं. इसके साथ ही, अगर किसी मद में वो दस्तावेज गलत पायी जाती है तो नियोजन इकाई के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
31 मार्च तक होगा वेतन भुगतान
शिक्षा विभाग के द्वारा बुधवार को नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ पत्र के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वेतन का भुगतान करने का निर्णय किया गया है. इस अवधि में सभी नवनियुक्त शिक्षकों के सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर लेना है. इसके बाद उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा. बताया जा रहा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा.
योगता प्रमाण पत्रों की जांच है जरूरी
बिहार जिला परिषद नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवा नियुक्ति नियमावली 2020 में नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का प्रावधान है. अगर किसी शिक्षका का प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त करके वेतन आदि के मद में दी गयी राशि को वापस लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अभी नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों के समयबद्ध सत्यापन के लिए पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं संगत सूचनाओं को संग्रहित कर केंद्रीय कृत व्यवस्था के तहत सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है. जल्द अन्य के लिए भी पोर्टल पर काम शुरू होगा.