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पटना हाइकोर्ट ने फिलॉसफी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसरों नियुक्ति के रिजल्ट पर लगाई रोक, जानें कारण

पटना हाइकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की होने वाली नियुक्ति में फिलॉसफी विषय के रिजल्ट पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने डॉ सीमा प्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया.

पटना हाइकोर्ट ने राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसरों की होने वाली नियुक्ति में फिलॉसफी विषय के रिजल्ट पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने डॉ सीमा प्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में आवेदन के साथ क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट और पीएचडी सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सका था, चूंकि उसका यह सर्टिफिकेट कहीं खो गया था. बाद में 23 नवंबर, 2022 को दोनों सर्टिफिकेट याचिकाकर्ता द्वारा मेल के जरिये जमा कर दिया गया था.

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याचिकाकर्ता के पीएचडी सर्टिफिकेट पर तो विचार किया जा रहा है, लेकिन क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट पर विचार नहीं किया जा रहा है इसलिए याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग में मानते हुए इंटरव्यू में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया . कोर्ट को बताया गया कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस आयोग द्वारा कई उम्मीदवारों के ऐसे मामले में ढिलाई दी गयी है. आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि फिलॉसफी विषय के लिए इंटरव्यू 15 और 16 दिसंबर को हुआ था और रिजल्ट तैयार किया जा रहा है. कोर्ट ने इसी पर आयोग को निर्देश दिया अगले आदेश तक इस मामले में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाये. इस मामले पर अगली सुनवाई आदेश की तिथि से चार सप्ताह बाद होगी.

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